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दंपती की तबादला नीति की न्यायिक समीक्षा करेगी हाईकोर्ट की वृहद पीठ

दंपती की तबादला नीति की न्यायिक समीक्षा करेगी हाईकोर्ट की वृहद पीठ
जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने मामला किया रेफर
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की वृहद पीठ सरकारी नौकरी कर रहे दंपती को एक स्थान या नजदीकी तैनाती देने संबंधी तबादला नीति की न्यायिक समीक्षा करेगी। जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने ललितपुर के कर्मचारी वरुण जैन की याचिका वृहद पीठ को रेफर की है। यह पीठ देखेगी कि तबादला नीति बाध्यकारी है या नहीं।

याची वरुण जैन की नियुक्ति तकनीकी सहायक तृतीय श्रेणी के पद पर मृदा संरक्षण कार्यालय उरई (जालौन) में की गई थी। बाद में याची का तबादला सिद्धार्थनगर कर दिया गया। उन्होंने ललितपुर में तैनात अध्यापक पत्नी का हवाला देते हुए अपना तबादला भी आसपास ही करने की गुजारिश की।
कृषि निदेशालय के अपर निदेशक ने 29 नवंबर 2023 को उनके आवेदन को निरस्त कर दिया। इस आदेश को अवैध बताते हुए याची ने हाईकोर्ट में दस्तक दी।