स्कूलों के विलय मामले में सुनवाई से सुप्रीम इन्कार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सैकड़ों सरकारी स्कूलों के विलय के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया।
जस्टिस दीपंकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि चूंकि मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है इसलिए याचिकाकर्ता को वहां जाना चाहिए। तैय्यब खान सलमानी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि सरकार के इस कदम से हजारों छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सात जुलाई को हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को राहत देते हुए सैकड़ों स्कूलों के विलय के फैसले को हरी झंडी दी थी।