Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट)

सुप्रीम कोर्ट ने 29334 शिक्षक भर्ती रोकने का सरकार से पूछा कारण


सुप्रीम कोर्ट ने 29334 शिक्षक भर्ती रोकने का सरकार से पूछा कारण

प्रयागराज:- बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती बिना सभी पदों को भरे अचानक से बीच में रोकने का कारण सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है । 18 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से अगली तारीख पर सेवा नियमावली और भर्ती रोकने के निर्णय लेने संबंधी ओरिजिनल फाइल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए अगली सुनवाई अगस्त में होनी है । प्रदेश सरकार ने 23 मार्च 2017 को मौखिक आदेश से भर्ती रोक दी थी । इसके खिलाफ अभ्यर्थियों हाईकोर्ट में याचिकाएं की । हाईकोर्ट मौखिक आदेश को दरकिनार करते हुए दो महीने में भर्ती पूरी करने आदेश दिया , लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना ।

सरकार ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील और पुर्नविचार याचिकाएं दायर की लेकिन दोनों खारिज हो गई । इसके बाद अभ्यर्थियों भर्ती न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की । इससे बचने के लिए सरकार ने मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील की , जिसकी सुनवाई चल रही है । 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई भर्ती तकरीबन नौ सालों में पूरी नहीं हो सकी है ।


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