Summary of Teachers Transfer Policy-2022-23 || बेसिक शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी का सार, पढ़े……
एक विद्यालय में न्यूनतम तीन अध्यापक होंगे जनपद के अंदर समायोजन ही होंगे , ट्रांसफर की भी संभावना है ।
सरप्लस अध्यापकों के समायोजन में सबसे पहले वो सीनियर टीचर ( जिनके विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से RTE 2009 के मानक में विचलन पैदा हुआ है , का वरिष्ठ से कनिष्ठ के अवरोही क्रम में ) का ट्रांसफर / समायोजन होगा ।
सरप्लस शिक्षक वाले विद्यालय से जो विद्यालय में पहले आया था , उसे पहले विकल्प मिलेगा । पिछड़े ब्लॉकों से ट्रान्सफर की संभावना नगण्य , वहाँ सरप्लस शिक्षकों की संख्या पहले से ही नगणय है ।
शासनादेश प्वाइंट 8 की भी व्याख्या सरप्लस में चिन्हित शिक्षक ध्यान दीजिए ।
चिन्हित अर्थात जिनके पदस्थापन यानि आने से मानक का विचलन हुआ यानि कि कनिष्ठ शिक्षको को अवरोही क्रम में अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाएगा ।
यानि कि जो पहले आया है , वह सबसे ऊपर रखा जाएगा और फिर ऊपर की ओर से सरप्लस वरिष्ठ शिक्षको को रखते हुए लिस्ट बनेगी और लिस्ट में जो सबसे ऊपर है उनसे शुरुवात होगी समायोजन की ।
अर्थात सरप्लस चिन्हित शिक्षकों में FIRST IN FIRST OUT का सिद्धान्त लागू होगा ।
◆ म्यूच्यूअल ट्रांसफर का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
◆ 30 अप्रैल , 2022 की छात्र संख्या को समायोजन का आधार बनाने से शिक्षकों के हित प्रभावित होंगे ।
◆ समायोजन प्रक्रिया में शिक्षा मित्रों को शिक्षक मानने की स्थिति स्पष्ट नहीं है ।
पहले से ही दूरस्थ ब्लॉकों में कार्यरत शिक्षकों को निकटतम ब्लॉक ट्रान्सफर की संभावना नगण्य हैं । नोट : – शासनादेश को ध्यानपूर्वक पढ़ कर सार लिखा गया है लेकिन फिर भी कोई विसंगति हो तो मूल शासनादेश को ही आधार माना जाय।
शेष ………………