परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए तैनात किए जाएंगे विशेष शिक्षक

वाराणसी:- परिषदीय स्कूलों में दस दिव्यांग बच्चों का नामांकन होने पर एक विशेष शिक्षक रखे जाएंगे। इसी प्रकार छठवीं से आठवीं तक 15 दिव्यांग बच्चों के लिए एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है।

निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर किसी स्कूल में दस या 15 बच्चे न होने की क्लस्टर बनाकर विशेष शिक्षक रखे जाएंगे। क्लस्टर स्कूलों के बीच की दूरी पांच किमी से अधिक नहीं गई है। होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अरविंद पाठक ने बताया कि जिले में दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षकों का कलक्टर बनाया जाएगा। इसके तहत 10 दिव्यांग बच्चों की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होगी।

वाराणसी जिले के परिषदीय विद्यालयों में कुल चार हजार 350 दिव्यांग छात्र हैं, जिसमें 150 अति स्थिति में अधिकतम चार स्कूलों का दिव्यांग हैं, जो कि चल फिर नहीं सकते हैं। इन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी विशेष शिक्षकों को दी

कई ब्लॉक में दिव्यांग बच्चों की संख्या बेहद कम है। जिससे शिक्षकों को दूर-दूर तक सफर कर पढ़ाने में परेशानी आ रही है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए कलस्टर योजना बनाई गई है। ब्लॉक में मौजूद बच्चों की संख्या के आधार पर एक समूह तैयार किया जाएगा। जिससे यह दिव्यांग बच्चे शिक्षक से वंचित नहीं हो सकें।

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