सहायक अध्यापकों से बीएलओ ड्यूटी कराने की सुनवाई करेगी विशेष पीठ

प्रयागराज:- बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों से मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य के लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं युवा विशेष अपीलों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की विशेष पीठ करेगी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कमलेश यादव की विशेष अपील पर दिया। अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बीएलओ ड्यूटी लगाए जाने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। वहीं शिव शंकर सिंह केस में 16 अगस्त 2021 के आदेश से एकल पीठ ने बीएलओ ड्यूटी लगाने के आदेश पर रोक लगा दिया। दो न्याय पीठ के फैसले में भिन्नता है उसका निराकरण किया जाए।

इस संबंध में लखनऊ पीठ में इलाहाबाद प्रधान पीठ में लंबित कई विशेष अपीलो व याचिकाओं का हवाला दिया गया है अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने इसका विरोध करते हुए कहा कि एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज करने का निर्णय सही है कोर्ट ने बड़ी संख्या में लंबित याचिकाओं को देखते हुए सरकारी अधिवक्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट व लखनऊ खंडपीठ के सभी मुकदमों की सूची प्रस्तुत करने और साथ ही निदेशक बेसिक शिक्षा से जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है साथ ही कोर्ट ने कहा है कि यदि निदेशक मांगी गई सूचना नहीं उपलब्ध कराते हैं या पूर्ण जानकारी दी जाती है तो अदालत उनको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानेगी।


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