High Court (हाईकोर्ट)

दैनिक वेतनभोगी की सेवा पेंशन लाभ में जोड़ी जाएगी-हाईकोर्ट


दैनिक वेतनभोगी की सेवा पेंशन लाभ में जोड़ी जाएगी

प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कर्मचारी के दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा उसके नियमित होने के बाद सेवानिवृत्त परिलाभ में जोड़ी जाएगी। इसी के साथ कोर्ट ने नगर निगम अलीगढ़ में कार्यरत रहे कर्मचारी मलखान सिंह को दैनिक वेतन भगी के रूप में की गई 27 वर्ष की सेवा को जोड़ते हुए पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ देने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। याची नगर निगम अलीगढ़ में 1987 में दैनिक वेतनभोगी के रूप में चौकीदार पद पर नियुक्त हुआ और 2010 तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में ही कार्य करता रहा।

2010 में उसे स्वीकृत पद के सापेक्ष विनियमित किया गया। उसके बाद याची 2020 में सेवानिवृत हो गया। सेवानिवृति के बाद नगर निगम ने विनियमितीकरण से पूर्व की सेवाओं को पेंशन लाभ आदि में जोड़ने से मना कर दिया तो यह याचिका दाखिल की गई। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम सिंह केस में कहा है कि 30 साल से ज्यादा अनवरत सेवा लेने के बाद एक कल्याणकारी राज्य द्वारा उसकी पूर्व की सेवाओं को पेंशन के लिए नहीं जोड़ना गलत होगा क्योंकि सरकार स्वयं की गलती का लाभ खुद नहीं ले सकती। कोर्ट ने याची के पूर्व की सेवाओं को सेवानिवृति लाभ में जोड़ने का आदेश दिया है।


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