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CrPC Section-144 implemented in the Lucknow // राजधानी लखनऊ में धारा-144 लागू, प्रदर्शन व धरना के साथ इन आयोजनों पर लगा प्रतिबंध, महामारी के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आदेश जारी


Section-144 implemented in the  Lucknow // राजधानी लखनऊ में धारा-144 लागू, प्रदर्शन व धरना के साथ इन आयोजनों पर लगा प्रतिबंध, महामारी के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आदेश जारी

लखनऊ, महामारी संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए

लखनऊ में धारा 144 लागू की गई।

जेसीपी लां एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने किया आदेश जारी।

विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध।

महामारी के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर भी जारी हुए दिशा निर्देश।

महामारी की सभी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाए।

रेस्टोरेंट,होटल,सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स,जिम,स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे।

लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।

वही खुले स्थानों में क्षेत्रफल के अनुसार होंगे आयोजन लेकिन प्रवेश द्वार पर महामारी हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा।

धर्म स्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध।

सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग प्रतिबंध।

रात 10:00 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध।

छतों पर ईंट पत्थर रखना व ज्वलनशील पदार्थ रखना पूरी तरीके से प्रतिबंध।

ये आदेश तत्काल प्रभाव से हुआ जारी – जेसीपी लां एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया….


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