सचिव बेसिक शिक्षा परिषद स्पष्टीकरण के साथ तलब
प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को स्पष्टीकरण के साथ 25 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है । कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कार्रवाई करने का आदेश देने के बावजूद मैनपुरी में बिना मान्यता के जूनियर हाईस्कूल चल रहा है । कार्रवाई न करने के कारण उन पर अवमानना का केस बनता है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने शिवनाथ दुबे की अवमानना याचिका पर दिया है । कोर्ट ने बीएसए मैनपुरी को जांच कर मैनपुरी में चल रहे गैर मान्यता वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था । बीएसए ने बताया कि उन्होंने सचिव को पत्र लिखा और राजनारायण पूर्व माध्यमिक विद्यालय पैरारशाहपुर मैनपुरी की मान्यता वापस लेने की अनुमति मांगी । सचिव ने कोई कार्रवाई नहीं की जबकि तीन बार अनुस्मारक भेजे गए । उक्त विद्यालय चल रहा है । उसके अध्यापक व स्टाफ सरकार से वेतन ले रहे हैं । कोर्ट ने इसे अवमाननाकारी माना और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है ।