प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश के बावजूद एक ही आधार पर शिक्षिका की अंतरजनपदीय तबादले की अर्जी निरस्त करने और कोर्ट में हलफनामा नहीं दाखिल करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को 14 मार्च को स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने यह आदेश शोभादेवी की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा को सुनकर दिया है।

अधिवक्ता के अनुसार याची सोनभद्र में नियुक्त हैं । उसने अपने गृह जनपद चित्रकूट के लिए अंतरजनपदीय स्थानांतरण की मांग इस आधार पर की थी कि उसका बेटा शारीरिक अक्षमता का शिकार है लेकिन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने 31 दिसंबर 2021 को उसका प्रत्यावेदन यह कहते हुए रद्द कर दिया कि याची आकांक्षी जिले में नियुक्त है । इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई । कोर्ट ने सचिव का आदेश रद्द करते हुए प्रत्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर नए सिरे से आदेश करने का निर्देश दिया लेकिन सविच ने प्रत्यावेदन पुनः उसी आधार पर रद्द कर दिया । इसके खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई । कोर्ट ने सचिव के आदेश को कोर्ट के आदेश की मंशा के विपरीत करार देते हुए उन्हें नए सिरे से आदेश करने का एक और अवसर दिया । उसके बाद याचिका की सुनवाई पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता ने बताया कि सचिव ने 12 फरवरी 2022 को फिर से आदेश करते हुए याची का प्रत्यावेदन रद्द कर दिया है । यह आदेश न्यायलय में हलफनामे के साथ दाखिल नहीं किया । कोर्ट ने इसे अवमानना का मामला मानते हुए सविच को 14 मार्च को स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है


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