कक्षा दस से ऊपर की कक्षाओं व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति आवेदन के कार्यक्रम जारी
सामान्य, अल्पसंख्यक, ओबीसी के छात्र-छात्राएं 22 सितम्बर से 22 दिसम्बर तक आवेदन कर सकेंगे
अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र-छात्राओं को पहले चरण में 22 सितम्बर से 31 दिसम्बर व दूसरे चरण में पहली जनवरी से 31 मार्च तक आवेदन की सुविधा
लखनऊ, प्रदेश के कक्षा दस से ऊपर की कक्षाओं व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत सामान्य, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के गरीबी की रेखा के नीचे के जरूरतमंद छात्र-छात्राएं इस बार दिसम्बर तक छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए आवेदन करेंगे। अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राएं अगले साल मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। इन सभी वर्गों के लिए छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए आवेदन करने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राएं पहले चरण में 22 सितम्बर से 31 दिसम्बर छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
इसके बाद इस वर्ग के बचे हुए छात्र-छात्राएं पहली जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राएं 22 सितम्बर से 22 दिसम्बर के दरम्यान आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आगे इन वर्गों के छात्र-छात्राओं को आवेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा। इन सभी वर्गों के पात्र आवेदकों के आधार सीडेड बैंक खातों में अगले साल 15 मार्च तक छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि हस्तांतरित की जाएगी। निर्धारित समयावधि के तहत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे। नवीनीकरण के छात्र-छात्राओं को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि और पिछली कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या अंकित करते हुए आनलाइन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी। वार्षिक परीक्षाफल दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में पोर्टल पर Result Not Yet Declared का विकल्प चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी आवेदकों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा। समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि के अनुसार परीक्षाफल भर कर आवेदन पूरा कर संस्था से भी परीक्षाफल अंकित करवा कर अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने या फिर छात्र-छात्रा द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने और संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जाएगा।