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शाम 6:00 बजे के बाद महामारी संक्रमित कर सकेंगे मतदान


शाम 6:00 बजे के बाद महामारी संक्रमित कर सकेंगे मतदान

लखनऊ:- इस बार महामारी संक्रमण को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। मतदान के दिन शाम 6:00 बजे के बाद महामारी संक्रमित भी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम अभिषेक प्रकाश ने राजधानी में चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पूर्व दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी।

कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने बताया कि इस बार मतदान के लिए सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक का समय रखा गया है। यानी कुल 11 घंटे में मतदान के लिए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि शाम 6:00 बजे तक जितने मतदाता मतदान केंद्र के भीतर आ जाएंगे उनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि 6:00 बजे तक 20 लोग आ गए तो उल्टे क्रम में पर्ची बांटी जाएगी। जो सबसे बाद में आएगा वह आखिर में मतदान करेगा। साथ ही इसके बाद महामारी संक्रमित लोगों को वोट डालने के लिए सुविधा दी। जाएगी डीएम ने बताया कि जिले को 45 जोन और 224 सेक्टरों में बांटकर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।


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