समायोजन के खिलाफ दाखिल याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब


समायोजन के खिलाफ दाखिल याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब

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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन मामले में दाखिल याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार समेत सभी पक्षों से जवाब मांग लिया है।b

प्रति उत्तर शपथ पत्र दाखिल करने को भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मन्जू रानी चौहान की पीठ ने प्रयागराज निवासी अनिल कुमार की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि विपक्षीगण की ओर से 27 जून 2024 के तहत परिषदीय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजन का अधिकार दिया ही नहीं है मगर नए शासनादेश बेसिक शिक्षा परिषद को दे दिए गए हैं।


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