चुनाव ड्यूटी नहीं करने वाले कार्मिकों का रोका जाएगा वेतन, जिलाधिकारी ने अभी विभागाध्यक्षों को दिये निर्देश

कासगंज:-जिले में विधानसभा सामान्य निर्वाचन अधिकारी एवं कर्मचारियों के निर्वाचन कार्य के रूप में लगाई गई। पार्टी निर्वाचन कार्य में रवानगी स्थल पर अनुपस्थित पाए गए। इस पर जिलाधिकारी एव जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने चुनाव ड्यूटी में अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए है।

मुख्य विकास अधिकारी तेजप्रताप मिश्र जिले के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष ने निर्देश जारी किया है कि सभी कर्मचारियों से निर्वाचन ड्यूटी का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। तथा उसकी प्रामाणित छायाप्रति उनके कार्यालय में 25 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी द्वितीय रेन्डमाईजेसन उपरांत पोलिंग पार्टी में लगाई गई थी। उनका वेतन निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रेषित करने के पश्चात ही आहरित किया जाएगा। ऐसा कर्मी जिनकी तृतीय रेंडमाइजेशन के बाद चुनाव ड्यूटी लगाई गई थी किंतु उन्होंने निर्वाचन दायित्वों का निर्वहन नहीं किया उसका वेतन अग्रिम आदेशों तक अवरुद्ध करते हुए आहरित न किया जाए।

जमा करना होगा प्रमाण पत्र

निर्वाचन ड्यूटी का सम्यक निर्वहन न करने वाले कार्मिको को स्पष्टीकरण प्राप्त कर दो दिन में उनके कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि रेंडमाइजेशन के बाद विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी पोलिंग पार्टियों में मतदान कार्मिक व आरक्षित मतदान कार्मिक के रूप में लगाई गई थी। पार्टी रवानगी के दौरान अनुपस्थित पाए कार्मिक अपनी उपस्थिति अंकित करके पार्टी रवानगी स्थल से अनुपस्थित पाए गए। अथवा निर्वाचन ड्यूटी पर उपस्थित ही नहीं हुए जिससे पार्टी रवानगी के समय विषम स्थिति उत्पन्न हुई तथा कार्मिकों की उपस्थिति होते हुए भी आरक्षित कार्मिकों को उनके स्थान पर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी मतदान पार्टी के साथ रवाना किया गया। यह कार्य संबंधित कर्मचारी की निर्वाचन कार्य में व्यवधान डालने की श्रेणी में है जिस के क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-26 की धारा-01 और धारा-03 के अनुशरण में कठोर कार्रवाई की जा रही है।

सेक्टर मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराएं अनुपस्थित कार्मिको का विवरण

सीडीयू एवं प्रभारी अधिकारी कार्मिक तेज प्रताप मिश्र ने निर्वाचन कार्य हेतु जनपद के समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि मतदान हेतु पार्टी रवानगी स्थल पर अपने सेक्टर से संबंधित अनुपस्थित कर्मचारियों का विवरण जिनके स्थान पर अन्य कर्मचारी की मांग हेतु आप बाध्य हुए, उनका विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


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