प्रान पंजीकरण के बिना वेतन भुगतान नहीं

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लखनऊ:- 01 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त प्रदेश सरकार के कार्मिकों को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (प्रान) पंजीकरण के बिना वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव, वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि डीडीओ पोर्टल पर कर्मचारी से संबंधित फाइल काअपडेशन आहरण वितरण अधिकारी स्वयं करेंगे।

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