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Right to Education || स्कूल एडमिशन लेने से अब नहीं कर सकेंगे इनकार


कानपुर:-शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत अब स्कूलों को आवंटित छात्रों का प्रवेश लेने से इनकार करना आसान नहीं होगा। स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को बेसिक शिक्षा विभाग में बुलाकर उन्हें उनके स्कूल में आवंटित छात्रों की सूची दी जा रही है ताकि वे उनके प्रवेश लेने से इनकार न कर सकें।

बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रवेश के नियमों में मामूली बदलाव किया है। स्कूल सामान्य तौर पर यह कहते हुए प्रवेश से इनकार कर देते थे कि उनके पास प्रवेश वाले बच्चों की लिस्ट नहीं है। अब स्कूल प्रिंसिपलों व प्रबंधकों के पास लिस्ट होने से वे यह बहाना नहीं बना सकेंगे।अब अभिभावकों को अपने बच्चे का आवंटन पत्र सीधे वेबसाइट से डाउनलोड कर स्कूल ले जाना होगा। प्रवेश से इनकार पर शिकायत के बाद सम्बंधित खंड शिक्षा अधिकारी उस बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।पहला चरण में कुल आवेदन 10,441 हुए थे जिसमें से 2224 फॉर्म निरस्त किए गए। 5808 बच्चों को स्कूल एलॉट हो गए लेकिन इनमें 2402 को सीट की अनुपलब्धता के कारण आवंटन नहीं हो सका। अब दूसरे चरण की प्रक्रिया में 23 अप्रैल तक आवेदन किए जाने हैं।

इन स्कूलों में होना है प्रवेश

कुल स्कूलः 1599

शहरी क्षेत्रों में स्कूलः 1353

नगर पंचायत, बिठूरः 40

नगर पंचायत शिवराजपुरः 52

नगर पालिका परिषद घाटमपुरः 47

नगर पालिका परिषद बिल्हौरः13

अन्य विद्यालयः99


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