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उत्तर प्रदेश शासन का फैसला || रोस्टर व्यवस्था खत्म, दिव्यांग,गर्भवती को छोड़ सभी को आना होगा दफ्तर


उत्तर प्रदेश शासन का फैसला || रोस्टर व्यवस्था खत्म, दिव्यांग,गर्भवती को छोड़ सभी को आना होगा दफ्तर

लखनऊ:-महामारी की तीसरी लहर को प्रभाव में कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मियों की उपस्थिति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। दिव्यांग कर्मचारियों और गर्भवती को छोड़कर अब सभी कार्मिकों को कार्यालय आना होगा। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों व गर्भवती महिलाओं को घर से ही कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाए। वह इस दौरान अपने मोबाइल का इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकेगा। शेष व्यवस्था पूर्ण रुप से लागू रहेगी। प्रदेश सरकार ने महामारी की तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर 13 जनवरी को सभी सरकारी कार्यालयों में समूह ख, ग, व घ के कार्मिको की उपस्थिति की रोस्टर व्यवस्था लागू की थी। ऑफिस में 50 फ़ीसदी कार्मिकों की उपस्थिति जबकि बाकी को घर से ही कार्य करने की अनुमति दी गई थी।


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