महामारी काल में सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा बकाया डीआर

लखनऊ: महामारी काल में सेवानिवृत्त हुए राज्य सरकार के कार्मिकों को ग्रेजुएटी व राशिकरण के भुगतान में नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार ने इस अवधि में फ्रीज़ की गई महंगाई भत्ते DA की अतिरिक्त किस्तों का लाभ उन्हें देने का फैसला लिया है।

केंद्र सरकार की ओर से इस आशय का आदेश जारी करने के बाद वित्त विभाग ने भी मंगलवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक जो कार्मिक 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके ग्रेजुएटी व राशिकरण की गणना के लिए महंगाई भत्ते की दर को मूल भत्ते का 21% माना जाएगा। 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि में रिटायर हुए कार्मिकों के लिए महंगाई भत्ते की दर को मूल वेतन का 24% माना जाएगा। वहीं 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए महंगाई भत्ते की दर को मूल वेतन का 28% माना जाएगा।


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