जनपद में किए गए शिक्षकों के निलंबन के संबंध में

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निम्न लिखित निर्देशो का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करे …

१. शिक्षको के निलंबन की कार्यवाही नियमावली १ ९९९ के अनुसार अंतिम विकल्प के रूप में ही की जाए । छोटी छोटी गलतियों के लिए उक्त कार्यवाही कदापि न की जाए

२. शिक्षको के निलंबन की दशा में #Anushanatmak जांच की कार्यवाही शासनादेश दिनाक 14 / 8 / 2020 के अनुसार के एक माह में अवश्य पूरी कर ली जाए ।

3. मूल विद्यालय से इतर किसी भी विद्यालय / कार्यालय में किसी भी अध्यापक को संबद्ध न किया जाय । संबद्ध सभी शिक्षको को तत्काल मूल विद्यालय में भेजा जाय । इस संबंध में पूर्व में ही निर्देश भेजे जा चुके है ।

4.उक्त निर्देशो के अनुपालन में विचलन / जॉच में उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के जिम्मेदारी तय की जाएगी महानिदेशक स्कूल शिक्षा


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