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36 हजार शिक्षकों की भर्ती कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द की


36 हजार शिक्षकों की भर्ती कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द की

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कोलकाता। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने वर्ष 2016 के प्राथमिक पैनल की 36,000 भर्तियों को रद्द करने का आदेश दिया।

साक्षात्कार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। साक्षात्कार कर्ताओं ने गवाही दी कि भर्ती परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट भी नहीं लिया गया और ये सारे अप्रशिक्षित हैं। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि आगामी चार महीने तक ये सारे शिक्षक स्कूल तो जाएंगे, लेकिन इन्हें वेतन पैरा टीचर्स के तौर पर मिलेगा। तीन महीने के अंदर राज्य सरकार को इनकी जगह नई नियुक्ति कर इन पदों को भरना होगा। इस दौरान 42,500 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। भर्ती प्रक्रिया से नाराज कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी पैनल प्रकाशित की गई थी। इसमें पता चला कि जिन लोगों को शिक्षक के तौर पर नौकरी मिली है, उनके नंबर याचिकाकर्ताओं के मुकाबले बेहद कम हैं। अनेक अप्रशिक्षित उम्मीदवारों को सिफारिश से नौकरी मिल गई थी। न्यायाधीश ने पूरे पैनल को रद्द करने का आदेश दिया है। अदालत पहले भी कह चुकी है कि 2016 में नियुक्त हुए प्राथमिक शिक्षकों का पूरा पैनल भष्टाचार में डूबा हुआ है।

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