High Court (हाईकोर्ट)

टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों को प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक बढ़ी


टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों को प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक बढ़ी

प्रयागराज:-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर लगाई गई रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने मामले में स्थगन आदेश बढ़ाते हुए एनसीटीई को 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्र व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले कोर्ट ने 12 मई को हुई सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए सरकार से जानकारी मांगी थी।

साथ ही यूपी टेट उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए क्या सरकार ने कोई निर्देश जारी किया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि एनसीटीई जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, वह कुछ नहीं कर सकती। इस पर कोर्ट ने एनसीटीई को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी।


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