बेसिक शिक्षा विभाग- स्थानांतरण में बेसिक स्कूलों के शिक्षकों नहीं मिलेगा मनचाहा विद्यालय , क्या है तबादला व समायोजन की प्रक्रिया?

प्रयागराज के बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के मानक के आधार पर ही शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के तबादले होंगे हालांकि अभी शासन से कोई निर्देश नहीं आया है ।

प्रयागराज:-परिषदीय शिक्षकों का जिले के अंदर तबादला व समायोजन करने के लिए पोर्टल अब तक नहीं खुला है । इसके लिए विभाग को निर्देश का इंतजार है । दूसरी तरफ स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है । अंतरजनपदीय स्थानांतरण के तहत आए शिक्षकों को उनके विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटित किए जा चुके हैं । ऐसे में उन शिक्षकों को झटका लगेगा जो जिले के भीतर स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करते हुए मनचाहे विद्यालय में तैनाती चाहते हैं ।

प्रयागराज के शिक्षकों को है इंतजार:

शासन ने 27 जुलाई को स्थानांतरण व समायोजन आनलाइन तरीके से करने के लिए निर्देश जारी किए थे । दो माह बीतने को हैं लेकिन अब तक स्थानांतरण के आवेदन के लिए पोर्टल नहीं खुला । प्रयागराज में करीब छह साल से शिक्षकों को इसका इंतजार है ।

क्या कहते हैं शिक्षक नेता:

प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के जिला संयुक्त मंत्री अफरोज अहमद ने बताया कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने आदेश दिया था कि 10 दिन में पोर्टल शुरू किया जाए । 15 व 16 सितंबर को एमआरसी ( मरोटोरियस रिजर्व कैटेगरी ) वाले शिक्षकों को स्कूल आवंटित हो गए । आमतौर पर 30 सितंबर तक ही स्थानांतरण आदि की प्रक्रिया पूरी की जाती है । यदि पोर्टल खुलता है और स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू भी होगी है तो जिन स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षक हैं उन्हें ही दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा

बीएसए ने कहा:

इस संबंध में बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के मानक के आधार पर ही शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के तबादले होंगे , हालांकि अभी शासन से कोई निर्देश नहीं आया है ।

विभाग से चिह्नित स्कूल ही मिलेंगे:

प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के जिला मंत्री अजय सिंह का कहना है कि अतिरिक्त शिक्षकों का जब स्थानांतरण शुरू होगा तो अन्य शिक्षक आवेदन नहीं कर सकेंगे । यानी एक ही जिले में यदि पति व पत्नी शिक्षक हैं और वे अतिरिक्त की सूची में नहीं है तो स्थानांतरण नहीं पा सकेंगे । जो इस सूची में आएंगे भी उन्हें विभाग की ओर से चिह्नित स्कूल ही मिलेंगे ।

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