अनुकंपा नौकरी के दावों को सक्रियता से निपटाएं-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी अधिकारियों से कहा है कि मौत युवा और बूढ़े या अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर नहीं करती है। अनुकम्पा के आधार पर नौकरी के दावों का निर्णय करते समय अत्यंत सक्रियता से निपटाएं ।

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को स्वीकार कर ली, जिसमें नगर निगम के उन कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया गया था जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक मृत कर्मचारी हमेशा अपने पीछे मूल्यवान संपत्ति नहीं छोड़ता है।

आदरणीय शिक्षकगण आप हमारे Whatsapp Group एवं टेलीग्राम से जुड़ सकते है!     https://chat.whatsapp.com/IRUs0CxSY0d7zubM2XU1C9 टेलीग्राम:https://t.me/nipunbharat


Leave a Reply