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हाईकोर्ट ने हटाई रोक, नव चयनित प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू


माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटाई रोक, नव चयनित प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू

प्रधानाचार्यों के 632 पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 तक लिए गए थे आवेदन

अभ्यर्थियों को नौ साल तक चयन परिणाम का करना पड़ा इंतजार

प्रयागराज:- प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नव चयनित प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर लगी रोक हटा ली है और अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजकर कहा गया है कि प्रधानाचार्यों को कार्यभार ग्रहण कराने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया जाए।

प्रधानाचार्यों के 632 पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2013 में आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। आवेदन फरवरी 2014 तक लिए गए थे। अभ्यर्थियों को नौ साल तक चयन परिणाम का इंतजार करना पड़ा। चयन बोर्ड ने इसी वर्ष नवंबर के दूसरे सप्ताह में परीक्षा का परिणाम जारी किया, लेकिन संस्थाओं के विवाद के कारण चयनितों की नियुक्ति फंस गई थी। दिसंबर के पहले सप्ताह में जिला विद्यालय निरीक्षकों को पैनल भेजा गया, लेकिन परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को यथास्थिति का आदेश जारी कर दिया था।

हालांकि, 23 दिसंबर को कोर्ट ने विवादित संस्थाओं को छोड़कर शेष स्कूलों में कार्यभार ग्रहण कराने से रोक हटा ली। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को 24 दिसंबर को पत्र लिखकर नवचयनित प्रधानाचार्यों के कार्यभार ग्रहण कराने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित करने को कहा है। जिन संस्थाओं को लेकर विवाद है, वहां चयनितों को फिलहाल कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा।

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