इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को 7 अप्रैल तक दिया है समय

प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 शिक्षक भर्ती मामले में याचिका को उनकी पसंद का जिला आवंटित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बेसिक शिक्षा सचिव 7 अप्रैल 2022 तक कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मुकदमे की अगली तिथि 11 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने धर्मेंद्र सिंह व 24 अन्य के अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट के समक्ष याचियो की ओर से तर्क दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद बेसिक शिक्षा सचिव ने यात्रियों को उनके मनपसंद जिले (प्रथम 3 में) भेजने की बजाय दूसरे जिलों में तैनात कर दिया है। याचियों ने सचिव के आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने 14 सितंबर 2021 के आदेश में बेसिक शिक्षा सचिव को 14 जनवरी 2022 तक याचिकाओं को उनके मनपसंद जिले में तैनाती का आदेश दिया था। लेकिन उसका आज तक अनुपालन नहीं हुआ।

कोर्ट ने इस संबंध में जानकारी तलब की थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को आदेश के अनुपालन के संबंध में जानकारी मुहैया कराई। इसके साथ ही कोर्ट का आदेश अनुपालन कराने के लिए 2 सप्ताह का समय भी मांगा। इस पर कोर्ट ने उन्हें 3 सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई के लिए 11 अप्रैल 2022 की तिथि निर्धारित की है।


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