निलंबित शिक्षकों की बहाली के बाद तैनाती में बीएसए का दखल खत्म

पोर्टल से आवंटित किया जाएगा स्कूल, पूर्व की व्यवस्था में बदलाव

अगर दोष साबित नहीं हुआ तो उसी स्कूल में मिलेगी तैनाती

लखनऊ। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के निलंबन के बाद बहाल होने पर अब उन्हें विद्यालय का आवंटन पोर्टल से होगा। इसमें बीएसए की भूमिका समाप्त कर दी गई है। अगर शिक्षक दोषमुक्त होते हैं तो उन्हें उसी विद्यालय में तैनाती दी जाएगी, जिसमें वह निलंबन के समय तैनात थे।

पहले किसी मामले में शिक्षक का निलंबन होता था तो उन्हें किसी अधिकारी के यहां अटैच कर जांच कराई जाती थी। जांच परी होने के बाद उनकी बहाली बीएसए के माध्यम से होती थी। इसमें काफी शिकायतें मिलती थीं। इसे देखते हुए अब शासन ने व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके अनुसार यदि शिक्षक पर दंड लगाते हुए बहाल किया गया है तो उसी ब्लॉक के विद्यालय में आरटीई के मानक के अनुसार रैंडम तैनाती दी जाएगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि यदि शिक्षक पर कोई अन्य दंड लगाया जाता है तो उसे जिले के शून्य शिक्षक वाले स्कूल या एकल अध्यापक वाले विद्यालय में तैनाती दी जाएगी। बहाली के बाद बीएसए संबंधित शिक्षक का आदेश पोर्टल पर अपलोड करेंगे। शिक्षक के कार्यभार संभालने के बाद मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट किया जाएगा। यह प्रक्रिया पांच अगस्त तक परी की जाएगी।


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