बेसिक में अपरिहार्य परिस्थितियों में तबादले की नीति जारी

अब सीएम व मंत्री के अनुमति से ही होंगे तबादले

लखनऊ:- बेसिक शिक्षा विभाग ने स्थानान्तरण सत्र बीत जाने के बाद अपरिहार्य परिस्थितियों में किए जाने वाले तबादलों के लिए गुरुवार को नीति जारी कर दी। इसके तहत समूह ‘क के अफसरों के तबादले के लिए विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेना होगा।विशेष सचिव आरवी सिंह की तरफ से जारी इस आदेश में कहा गया है कि 15 जून 2022 को जारी शासनादेश के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में सभी तबादले 30 जून तक पूर्ण कर लिए जाने के निर्देश दिए गए थे।

स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के बाद अपरिहार्य परिस्थितियों में समूह क के साथ ही सूमह ख, ग व घ के कर्मचारियों के तबादले के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन लेना होगा। समूह ख, ग व घ के कर्मचारियों के मामले में अनुमोदन विभागीय मंत्री से लेना होगा।समूह क के अधिकारियों के मामले में विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेना होगा। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में ही स्थानान्तरण का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाए।


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