हाईकोर्ट: फर्जी डिग्री मामले में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने के लोवर कोर्ट आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। याची दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने कोर्ट से याचिका वापस लेने की मांग की थी तथा कहा था कि वह इस मामले में कानून के मुताबिक उपलब्ध अन्य प्रक्रिया को अपनाएंगे। यह आदेश जस्टिस समित गोपाल ने दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर पारित किया है। कोर्ट ने पारित अपने आदेश में कहा कि बहस के दौरान याची के वकील ने याचिका वापस लेने की कोर्ट से अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए याचिका खारिज की जाती है।

मालूम हो कि चार सितंबर 2021 को एसीजेएम प्रयागराज ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की अर्जी को खारिज कर दिया था। अर्जी धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल की गई थी। कहा गया था कि मौर्य ने फर्जी डिग्री के आधार पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस प्राप्त किया है तथा इसी डिग्री को आधार बनाकर पांच बार चुनाव भी लड़ चुके हैं।

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