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High Court // उत्पीड़न के आरोपी अध्यापक की बर्खास्तगी की चुनौती याचिका खारिज


High Court // उत्पीड़न के आरोपी अध्यापक की बर्खास्तगी की चुनौती याचिका खारिज

प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के हिंदी अध्यापक को राहत देने से इंकार करते हुए आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को रद्द कर दिया है। छात्रा के शारिरिक उत्पीड़न के आरोप में नवोदय विद्यालय समिति नोएडा के कमिश्नर ने याची को बर्खास्त कर दिया था।

याची कमलेश कुमार के अधिवक्ता का तर्क था कि विद्यालय की 14 छात्राओं ने उनके साथ भी अध्यापक द्वारा बयान दिया है। संक्षिप्त जांच में दोषी पाए जाने पर किया गया है। बर्खास्तगी आदेश को प्रयागराज में याचिका दाखिल की गई और कहा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों पर सीसीएल रूल्स लागू होता है बिना जांच प्रक्रिया अपनाए की गई बर्खास्तगी अवैध है। जवाब में समिटी की तरफ से तर्क दिया गया कि रूल 95 में छात्रा के शारीरिक उत्पीड़न मामले में तीन माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के याचिका खारिज कर दी है जिस पर यह याचिका दायर की गई थी।


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