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राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान


राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान

नोट:- यह आदेश दिनांक 05/11/2020 के वित्तीय वर्ष 2019-20 के बोनस आदेश में एक संशोधन मात्र है । वर्तमान बोनस भुगतान से इसका कोई संबंध नहीं है ।

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