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हाईकोर्ट || सहायक अध्यापक को ज्वाइन न कराने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जवाब तलब, 69000 शिक्षक भर्ती का है मामला


हाईकोर्ट || सहायक अध्यापक को ज्वाइन न कराने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जवाब तलब, 69000 शिक्षक भर्ती का है मामला

प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी होने के बावजूद जॉइनिंग नहीं कराने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज से 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी से एक सप्ताह में याचिका की कॉपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अधिवक्ता अमित शुक्ल को देने और बोर्ड को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकारी वकील से इस संबंध में जानकारी मुहैया कराने को कहा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर के गौतम मझौलिया की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना है कि याची अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी है। लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया और जिला आवंटन किया गया उसने शैक्षिक कागजात दिखाए और 5 दिसंबर 2020 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। उसे 7 दिन में चार्ज लेने का निर्देश दिया गया लेकिन बीएसए ने ज्वाइन नहीं कराया तो याची ने प्रत्यावेदन दिया प्रत्यावेदन दिया। प्रत्यावेदन तय नही किया गया और न ही उसे इसका कारण बताया जा रहा है।


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