प्रधानाध्यापक की पिटाई मामले में खंड शिक्षा अधिकारी समेत 2 पर मुकदमे का आदेश

सोनभद्र: बेसिक शिक्षा विभाग सोनभद्र में अनुसूचित जाति के प्रधानाध्यापक की पिटाई मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्जमा की अदालत ने करमा BEO समेत दो लोगो पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सदर कोतवाल को मुकदमे की प्रति कोर्ट में उपलब्ध कराने को आदेशित किया है।

कम्पोजिट विद्यालय सुकृत के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार ने 156(3) के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था बताया कि गत 1 सितंबर को सुबह 11:30 बजे विद्यालय पर जांच करने खंड शिक्षा अधिकारी करमा अरविंद कुमार यादव और सहायक अध्यापक बहेरा आशीष निरंजन पटेल आए। अध्यापक पंजिका मांगा तो उन्हें दे दिया इतने में खंड शिक्षा अधिकारी आग बबूला हो गए और जातिसूचक शब्दों से गाली देने लगे। और सहायक अध्यापक के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई की अपमानित करते हुए हत्या करवाने की धमकी भी दी।

मेडिकल परीक्षण के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई 3 सितंबर को एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दी से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिवक्ता के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया संज्ञान में अपराध मानते हुए राबर्ट्सगंज कोतवाल को दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर 2 दिन के भीतर अदालत को अवगत कराने का आदेश दिया है साथ ही आदेश आदेश की प्रति अनुपालन के लिए रावटसगंज कोतवाल को भेजने को कहा है।


Leave a Reply