100 संस्थानों के रिटायर्ड बेसिक शिक्षकों को नहीं मिलेगी पुरानी पेंशनहाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को रद्द किया, राज्य सरकार की 61 विशेष अपीलों पर दिया अहम फैसला

हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को रद्द किया, राज्य सरकार की 61 विशेष अपीलों पर दिया अहम फैसला

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के 100 अनुदानित संस्थानों के बेसिक शिक्षक संघ के सदस्य रिटायर्ड शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों को पुरानी पेंशन का भुगतान करने के एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति एआर मसूदी और ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह फैसला राज्य सरकार की ओर से दाखिल 61 विशेष अपीलों को मंजूर करते हुए दिया। इनमें एकल पीठ के 16 जून 2021 के फैसले को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने यूपी बेसिक शिक्षक संघ के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों की याचिकाओं को मंजूर कर कहा था कि याचियों को 1 अप्रैल 2005 को नई पेंशन योजना लागू होने से काफी पहले नियुक्त किया गया था। इसलिए ये पुरानी पेंशन योजना

का लाभ पाने से प्रभावित नहीं होंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित प्रक्रिया के बाद संस्थानों के प्रबंधकों की सहभागिता (राशि) जमा होने के बाद पेंशन जारी की जायेगी। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने अलग-अलग विशेष अपीलें दायर कर चुनौती दी थी। जिन्हें दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मंजूर करके एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया।

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