महत्वाकांक्षी जिले व सौ विकासखंडों में कार्यरत शिक्षक तबादले के लिए आवेदन तो कर सकेंगे , लेकिन उन्हें तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उनकी जगह दूसरा शिक्षक कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता ।

लखनऊ । माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुल प्रधानाचार्य , प्रधानाध्यापकों , प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम दस प्रतिशत तबादले किए जाएंगे । इनमें शिक्षक या शिक्षक के परिजन के असाध्य रोग से पीड़ित होने और उनके पति या पत्नी के भारतीय सेना या अर्द्धसैनिक बलों में तैनात होने पर वरीयता दी जाएगी । माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए तबादला नीति जारी की है । इसके तहत आवेदन से लेकर स्थानांतरण आदेश सब ऑनलाइन होंगे । जनहित में प्रत्येक संवर्ग में अधिकतम चार प्रतिशत सीमा तक तबादले विभाग की मंत्री गुलाब देवी कर सकेंगी । तबादलों के लिए जिलावार , विषयवार रिक्त पदों का विवरण ऑनलाइन जारी किया जाएगा । 31 मार्च , 2019 के बाद नियुक्त प्रधानाचार्य , प्रधानाध्यापक , उप प्रधानाचार्य और समकक्ष शिक्षक ही स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे । इसके लिए वरीयता के क्रम में पांच विकल्प देने होंगे । तबादलों में भारांक के लिए दस श्रेणियां निर्धारित की गई हैं । आवेदन भारांक के आधार पर ही वरीयता के क्रम में निस्तारित किए जाएंगे । जिन स्कूलों में एक विषय में एक से अधिक पद सृजित हैं लेकिन एक ही कार्यरत है तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा ।

लखनऊ ऑनलाइन तबादले के दायरे से बाहर

लखनऊ , गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर के सभी शिक्षक और मेरठ , आगरा , वाराणसी , कानपुर और प्रयागराज में जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालय ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया से बाहर होंगे । इनके शिक्षक अन्य जिलों में तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं , लेकिन अन्य जिलों के शिक्षक यहां के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे ।


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