04 दिन का ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेंगे प्र.अ/ इं.प्र.अ, साथ ही Half Day Casual Leave शिक्षकों के लिए दे नहीं, देखें खण्ड शिक्षा अधिकारी का आदेश


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