कोविड पाजिटिव रहे कर्मचारियों के लिए एक माह का विशेष सीएल, इन परिस्थितियों में भी स्वीकृत होगा अवकाश
लखनऊ:- कोविड से पीड़ित रहने वाले तमाम कर्मचारी जिन्हें किन्हीं कारणों से चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं मिला है अथवा नहीं ले सके हैं। ऐसे कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। कोविड प्रारंभ होने से कोविड के समाप्त होने तक की अवधि के लिए अवकाश स्वीकृति के नियम सरल किए गए हैं। ऐसे कर्मचारियों को अधिकतम एक माह तक का विशेष आकस्मिक अवकाश विभाग स्वीकृत करेंगे।अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने इस आशय का शासनादेश सोमवार को जारी किया है। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में सूचीबद्ध किया जाए। इसकी वजह से कर्मचारियों को कार्यालय से अनुपस्थित अवधि के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाए। यह अवकाश कैंलेडर वर्ष में देय अवकाश से अतिरिक्त होगा। किसी भी साधारण अवकाश के साथ जोड़कर भी इसे स्वीकृत किया जा सकेगा।कर्मचारी जिस आवास में रह रहा था उसमें यदि उस समय कोई व्यक्ति कोविड से संक्रमित रहा है तो उक्त पीड़ित व्यक्ति के कोरोना पाजिटिव होने की तिथि से संबंधित कर्मचारी को अधिकतम 21 दिन अथवा पीड़ित के निगेटिव होने की तिथि तक के लिए जो कम हो यह विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने का आदेश है।
इन परिस्थितियों में भी स्वीकृत होगा अवकाश
- आरटीपीसीआर निगेटिव लेकिन इलाज कोरोना के लक्षणों का चला हो तो भी अधिकतम एक माह का विशेष आकस्मिक अवकाश
- कंटेनमेंट जोन में रहे कर्मचारियों को कंटेनमेंट जोन घोषित रहने की तिथि तक इस अवकाश का लाभ मिलेगा
- यदि किसी कर्मचारी को स्वीकृत विशेष आकस्मिक अवकाश के बाद भी अनुपस्थिति शेष रहती है तो वह रजिस्टर्ड एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करा सकेगा। ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी यदि कर्मचारी ने अपनी बीमारी के कारणों की जानकारी कार्यालय को दी है तो उन्हें इसके लिए अर्जित अवकाश मिलेगा
- एक से अधिक बार कोविड से प्रभावित रहने पर भी कर्मचारी को इस अवकाश को स्वीकृत किया जाएगा