High Court (हाईकोर्ट)बेसिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग

शिक्षक की याचिका पर न्यायालय ने खंड शिक्षाधिकारी को किया तलब


अवकाश के बाद भी शिक्षक को अनुपस्थित करने का मामला।

19 जुलाई को मानव संपदा पोर्टल पर आनलाइन छुट्टी का किया आवदेन।

अमेठी:-अवकाश के बाद भी शिक्षक को अनुपस्थित करना खंड शिक्षाधिकारी को महंगा पड़ गया । शिक्षक की याचिका पर उच्च न्यायालय ने खंड शिक्षाधिकारी को 14 सितंबर को तलब किया है।

प्राथमिक विद्यालय किशनी के शिक्षक राघवेंद्र तिवारी का आरोप है की उन्होंने 19 जुलाई को मानव संपदा एप पर आनलाइन छुट्टी के लिए आवदेन किया था । उसी दिन खंड शिक्षाधिकारी जगदीशपुर सतीश सिंह स्कूल में क्रास चेकिंग करने आ गए । शिक्षक के न मिलने पर उन्होंने अनुपस्थित कर दिया।

मामले की जानकारी जब शिक्षक को हुई तो वह खंड शिक्षाधिकारी मिलने जगदीशपुर कार्यालय पहुंचा आरोप है कि खंड शिक्षाधिकारी कहा कि जो करना है कर लो , जो मुझको करना था मैंने कर दिया। शिक्षक ने इसकी शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । बाद में उसने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की । इस पर मामले की सुनवाई की गई । जिसको लेकर संबंधित खंड शिक्षाधिकारी को तलब किया गया है ।

खंड शिक्षाधिकारी सतीश सिंह ने बताया कि राघवेंद्र ने आवदेन अपने सहायक शिक्षक को भेजा था । जिसने दोपहर तक छुट्टी नहीं चढ़ाया था । ऐसे में उसे अनुपस्थित किया गया था । अब इस पूरे मामले में न्यायालय के निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई होनी है ।


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