नई अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त परिषदीय/अशासकीय शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मृत्योपरान्त प्रांन में जमा धनराशि को नियमानुसार प्रत्याहरण / निकासी के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु। Related