मुख्यमंत्री की अनुमति पर ही अब हो सकेंगे तबादले

लखनऊ:- राज्य सरकार ने तबादले के नाम पर होने वाले खेल पर रोक लगा दी गई है । स्थानांतरण सत्र के बाद अनुसेवक से लेकर अफसरों तक के तबादले मुख्यमंत्री की अनुमति पर किए जा सकेंगे ।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार को कार्मिक विभाग के इस शासनादेश जारी कर दिया है । इसमें कहा गया है कि 15 जून को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले को लेकर नीति जारी की गई थी । इसमें विभागाध्यक्षों को मंत्री की अनुमति से 30 जून तक तबादले का अधिकार दिया गया था । यह समय सीमा समाप्त हो गई है ।

स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद समूह ‘ क ‘ , ‘ ख ‘ , ‘ ग ‘ व ‘ घ ‘ के कार्मिकों के सभी प्रकार के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा । इसके पहले स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद समूह ‘ क ‘ व ‘ ख ‘ के अफसरों के तबादले की अनुमति मुख्यमंत्री से लेनी पड़ती थी । नई व्यवस्था में सभी श्रेणी के कर्मियों के लिए अब अनुमति लेनी होगी


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