प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना के एक मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने 22 अप्रैल तक आदेश का पालन करने का एक अवसर देते हुए कहा है कि यदि आदेश का पालन कर लिया गया तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को हाजिर होने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने रोहिणी पटेरिया की अवमानना याचिका पर दिया हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाली सभी अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती में प्रश्न संख्या 60 का एक अतिरिक्त अंक देने का निर्देश दिया है। याची ने भी याचिका की थी लेकिन उसे अपील दाखिल नहीं की कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 अंक मिलने से वे न्यूनतम अंक से अधिक अंक प्राप्त कर ले गया और नियुक्ति पाने की हकदार हो जाएगी अंतिम चयनित के 97 याची को अतिरिक्त अंक देने से 70.68 अंक हो जाएंगे। कोर्ट ने सचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया है यह आदेश का पालन नहीं किया तो यह यह याचिका की गई है।


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