ईपीएफओ अंशधारक अपने खाते में नामांकित व्यक्ति (नामिनी) को बदलने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे।

सदस्य ईपीएफओ की ऑफिसियल वेबसाइट पर ईपीएफ, ईपीएस कर सकेंगे जमा।


EPFO सदस्य अपने ईपीएफ खाते हैं नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) को बदलने के लिए नया पीएफ नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अपने अंशधारकों के परिवार के सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सभी अंशधारक सदस्यों को पीएफ नामांकन सुविधा देता है।


अब ईपीएफओ सदस्य ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करके इपीएफ, ईपीएस नामांकन डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं। साथ ही एक ईपीएफ खाताधारक नया पीएफ नामांकन दाखिल करके अपने ईपीएफ या पीएफ खाते में पहले से नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) का नाम बदल सकता है।
इसके लिए ईपीएफओ अंशधारक को अपने PF नॉमिनी में को बदलने के लिए ईपीएफओ से पूछने की जरुरत नही है। पीएफ खाताधारक को पीएफ नामांकन दाखिल करके स्वयं ऐसा कर सकता है।

ट्वीट कर दी जानकारी:-

ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैन्डल से नामांकन को ऑनलाइन बदलने की जानकारी देते हुए बताया कि ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ/ईपीएस नामांकन बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नवीनतम पीएफ नामांकन में उल्लिखित पीएफ नॉमिनी का नाम अंकित माना जायेगा। जबकि पीएफ खाताधारक द्वारा निये पीएफ नामांकन के बाद पहले नामांकन को रदद् माना जायेगा।


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