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बिना अनुमति के नहीं होंगे चुनाव (मतदान कार्यों) में लगे अफसरों के तबादले


बिना अनुमति के नहीं होंगे चुनाव (मतदान कार्यों) में लगे अफसरों के तबादले

मुरादाबाद:- मतदान कार्यों में लगे अफसरों के तबादले ग्यारह सितंबर से 5 जनवरी 23 तक आयोग की अनुमति से ही होंगे । जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार यह व्यवस्था की जा रही है । जिसमें 1 जनवरी 23 के आधार पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाएगा । इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों जिला निर्वाचन अधिकारी , उप जिला निर्वाचन अधिकारी ( अपर जिलाधिकारी ) , निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ( नगर मजिस्ट्रेट , उपजिलाधिकारी , अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम ) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ( तहसीलदार , नायब तहसीलदार , खंड विकास अधिकारी , चकबंदी अधिकारी , सहायक चकबंदी अधिकारी ) तथा बूथ लेविल अधिकारियों को आयोग की अनुमति के बिना स्थांतरित नहीं किया जाएगा ।


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