बीएड धारकों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला

बिहार सरकार ने कोर्ट से याचिका वापस ली

नई दिल्ली, सरकारी स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के मसले पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार के उस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य में चल रहे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति करने की अनुमति देने की मांग की थी। बिहार सरकार ने शीर्ष कोर्ट का रूख देखते हुए, मामले में दाखिल विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली है।

जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और एम.एम. सुंदरेश की पीठ के समक्ष बिहार सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई होनी थी। पीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया ताकि इसे जस्टिस अनिरूद्ध बोस की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके। जस्टिस बोस की पीठ ने 11 अगस्त, 2023 को पारित फैसले में कहा था कि बीएड डिग्री धारक को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है।


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