सहमति से होंगे शिक्षकों के पारस्परिक तबादले

लखनऊ:-शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में म्यूचुअल तबादले में शिक्षक व शिक्षिका की आपसी सहमति होना अनिवार्य है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता के क्रम में केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गम्भीर रोग से पीड़ित शिक्षक/शिक्षिका (स्वयं अथवा पति- पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री) जिनके द्वारा पूर्व में स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है, ही दूसरी बार स्थानान्तरण के लिये अहं होंगे।

तबादले के आदेश में सबसे अधिक महिला शिक्षकों को लाभः अन्तरजनपदीय तबादला आदेश में सबसे अधिक महिला शिक्षकों को मिलता नजर आ रहा है। प्राइमरी शिक्षकों के अंतरजनपदीय (एक जिले से दूसरे जिले में) तबादलों की नीति सरकार ने जारी कर दी है। शनिवार को जारी इस नीति से महिला शिक्षकों के तबादलों की राह आसान होगी। उनको पहले जहां पांच अंक का वेटेज दिया जाता था। नई नीति के तहत उनको 10 अंक का वेटेज मिलेगा। महिला शिक्षकों को सेवा अवधि की शर्त में रियायत पहले से है। साथ ही अंतरजनपदीय म्यूचुअल तबादले भी किए जाएंगे। तबादलों के लिए पोर्टल 8 जून से खोला जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

अधिकतम 10 प्रतिशत ही हो सकेगा तबादला

प्राइमरी शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादले इससे पहले 2019-20 में हुए थे। तब से शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे थे। शनिवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अंतरजनपदीय और परस्पारिक (म्युअल) ट्रांसफर की नीति जारी कर दी। नीति के अनुसार जिले में स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल तक कार्यरत अध्यापकों की संख्या के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक ही तबादले किए जाएंगे। जो शिक्षक आपसी सहमति से तबादले के लिए भी आवेदन करेंगे, उनको सामान्य अंतरजनपदीय तबादलों का लाभ नहीं दिया जाएगा।


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