प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बीच पारस्परिक तबादले में किसी विषय की नहीं होगी बाध्यता, यह होगी प्रक्रिया
लखनऊ:परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के जिले के अंदर पारस्परिक तबादले गर्मी व सर्दियों की छुट्टी में होंगे। ग्रामीण सेवा संवर्ग में तैनात शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्र में ही और नगर सेवा संवर्ग के शिक्षकों का शहरी क्षेत्र के ही विद्यालयों में पारस्परिक तबादला हो सकेग। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शैक्षिक सत्र में कभी भी किया जा सकेगा। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बीच पारस्परिक तबादले में किसी विषय की बाध्यता नहीं होगी, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समान पद व समान विषय वाले शिक्षकों के ही पारस्परिक स्थानांतरण हो सकेंगे। क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की विषयवार तैनाती नहीं होती, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है।
शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही अब वर्तमान सत्र में गर्मी की छुट्टियों यानी मई में तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी अंत:जनपदीय स्थानांतरण नीति के तहत पारस्परिक तबादलों के लिए जिले स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। इस समिति में बीएसए सदस्य सचिव होंगे जबकि डीआईओएस व वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक) सदस्य होंगे।
इन श्रेणियों में होगा पारस्परिक तबादला
- एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दूसरे प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तबादला किया जा सकेगा।
- उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक का दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर स्थानांतरण हो सकेगा।
- उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का तबादला दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर होगा।
- संविलियन वाले विद्यालयों में भी इन्हीं श्रेणियों में यह मानक लागू होंगे।
यह होगी प्रक्रिया
- शिक्षक ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल पर पूरे शैक्षिक सत्र में कर सकेंगे।
- शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से 15 दिन की अवधि में उसका प्रिंट आउट संबंधित बीएसए कार्यालय में जमा करना होगा।
- बीएसए की ओर से 15 दिन में आवेदन की पात्रता और अपात्रता का परीक्षण संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से कराया जाएगा।
- सत्यापन के बाद एक महीने की अवधि में जिला स्तरीय समिति आवेदन पर निर्णय लेगी।
- शिक्षक 15 दिन की अवधि में जिला स्तरीय समिति के समक्ष आपत्ति कर सकेंगे।
- अंत में स्थानांतरण आदेश ग्रीष्म और शीतकालीन अवकाश में जारी किए जाएंगे।
- स्थानांतरण आदेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।