तीसरी बार मातृत्व अवकाश पर विचार करे बेसिक शिक्षा विभाग: हाईकोर्ट
सहायक अध्यापिका ने याचिका में बताया कि एक बच्चे का हो चुका है निधन
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को सहायक अध्यापिका को तीसरी बार मातृत्व अवकाश मांगने की अर्जी पर विचार करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने की।
प्रयागराज निवासी याची रोली पांडेय सोनबरसा स्थित विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं। तीसरी बार गर्भवती होने पर उन्होंने 180 दिनों के वेतन सहित मातृत्व अवकाश की मांग की, जिसे विभाग ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मातृत्व अवकाश सेवाकाल में केवल दो बार दिया जा सकता है।
इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याची की दलील थी कि बेशक उन्हें दो बार मातृत्व अवकाश दिया गया। लेकिन पैदा हुए बेटे का निधन हो चुका है। अब केवल 13 साल की एक बेटी है, लिहाजा याची मातृत्व अवकाश पाने की हकदार है।
बहरिया ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका खारिज
प्रयागराज। जिला अदालत ने बहरिया ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्रा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पुष्ट साक्ष्यों के अभाव में मतदान में गड़बड़ी के आरोप पोषणीय नहीं हैं। यह आदेश अपर जिला जज रजनीश कुमार मिश्रा की अदालत ने दिया है। 21 फरवरी 2022 में हुए चुनाव के दौरान मतदाताओं को डराने धमकाने व मतपत्रों की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगा योगेश पांडेय ने चुनाव याचिका दाखिल की थी। करीब तीन साल चले ट्रायल के दौरान याची उठाई गई आपत्तियों के समर्थन में ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। लिहाजा, कोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज कर दी।