मानव सम्पदा के माध्यम से सहायक अध्यापक/शिक्षामित्र हेतु अवकाश की स्वीकृति हेतु शासनादेश के अनुपालन के सम्बन्ध में
ध्यान दें:
◆ स 0 अ 0 की लगातार 4 CL तक हेडमास्टर ही करेंगे स्वीकृत ।
◆ 4 से अधिक CL लगातार लेने पर हेडमास्टर द्वारा बीईओ को एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी एवं बीईओ स्वीकृत करेंगे।
◆ हेडमास्टर की प्रत्येक CL बीईओ ही करेंगे स्वीकृत।
◆ CL स्वीकृत / अस्वीकृत करने में अधिकतम एक दिन का समय है निर्धारित । जबकि प्रदेश स्तर पर एवरेज 100 दिन का लग रहा समय।
◆ मेडिकल / सीसीएल अवकाश पर अधिकतम 2 दिन में बीईओ को और ततपश्चात 2 दिन में बीएसए को करनी होती है कार्यवाही । जबकि प्रदेश स्तर पर क्रमशः एवरेज 200 व 50 दिन का लग रहा समय ।
◆ अवकाश पर निर्धारित अवधि में कार्यवाही नहीं करने पर बीईओ / बीएसए के उत्तरदायित्व निर्धारण की होगी कार्यवाही।
◆ अवकाश अस्वीकृत करने पर करनी होगी स्पष्ट टिप्पणी।