मानव सम्पदा के माध्यम से सहायक अध्यापक/शिक्षामित्र हेतु अवकाश की स्वीकृति हेतु शासनादेश के अनुपालन के सम्बन्ध में

ध्यान दें:

स 0 अ 0 की लगातार 4 CL तक हेडमास्टर ही करेंगे स्वीकृत ।

4 से अधिक CL लगातार लेने पर हेडमास्टर द्वारा बीईओ को एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी एवं बीईओ स्वीकृत करेंगे।

हेडमास्टर की प्रत्येक CL बीईओ ही करेंगे स्वीकृत।

CL स्वीकृत / अस्वीकृत करने में अधिकतम एक दिन का समय है निर्धारित । जबकि प्रदेश स्तर पर एवरेज 100 दिन का लग रहा समय।

मेडिकल / सीसीएल अवकाश पर अधिकतम 2 दिन में बीईओ को और ततपश्चात 2 दिन में बीएसए को करनी होती है कार्यवाही । जबकि प्रदेश स्तर पर क्रमशः एवरेज 200 व 50 दिन का लग रहा समय ।

अवकाश पर निर्धारित अवधि में कार्यवाही नहीं करने पर बीईओ / बीएसए के उत्तरदायित्व निर्धारण की होगी कार्यवाही।

अवकाश अस्वीकृत करने पर करनी होगी स्पष्ट टिप्पणी


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