Important G.O (महत्वपूर्ण शासनादेश)

डीए व बोनस भुगतान के लिए वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश


डीए व बोनस भुगतान के लिए वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश, ऐसे होगा डीए का भुगतान, इन्हें मिलेगा बोनस

लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस और सभी राज्यकर्मियों व शिक्षकों को जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते की चार फीसदी बढ़े दर का भुगतान करने का आदेश दिए जाने के बाद वित्त विभाग ने इससे संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग द्वारा मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिए जाने के बाद दीपावली से पहले बोनस मिल जाने का मार्ग सुलभ हो गया है। महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ अक्तूबर के वेतन के साथ दिए जाने का आदेश दिया गया है लेकिन अभी इस आशय का कोई आदेश नहीं है कि अक्तूबर का वेतन कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व ही भुगतान कर दिया जाए।

इन्हें मिलेगा 4 फीसदी डीए वृद्धि का लाभ:

राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को 4 फीसदी वृद्धि के साथ अब 38 फीसदी डीए मिलेगा।

ऐसे होगा डीए का भुगतान:

एक जुलाई से 30 सितंबर तक की डीए की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। एक अक्तूबर से इसका भुगतान वेतन के साथ नकद किया जाएगा। एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों की एक जुलाई से 30 सितंबर तक की अवशेष की धनराशि 10 फीसदी के बराबर कर्मचारियों के पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार भी उक्त अवशेष राशि के 14 फीसदी के बराबर कर्मचारियों के पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। जो कर्मचारी शासनादेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा अगले छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनकी पूरी धनराशि का भुगतान सरकार नकद करेगी।

इन्हें मिलेगा बोनस:

अराजपत्रित राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस मिलेगा।

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