मदरसा नियमावली में दंड के खिलाफ अपील की हो व्यवस्था

लखनऊ:- मदरसा नियमावली -2016 में संशोधन के लिए शिक्षाविदों ने कई अहम सुझाव दिए । इनमें दंड के खिलाफ अपील की व्यवस्था , शिक्षकों का स्थानांतरण , मातृत्व अवकाश , टीईटी की तरह एमटीईटी लागू करने और अवकाश के नियम परिभाषित करने समेत कई बिंदु रूप से शामिल हैं ।

मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से मंगलवार को अल्पसंख्यक कल्याण सभागार में हुई बैठक में टीचर्स | एसोसिएशन मदारिसे अरबिया के महामंत्री हाजी दीवान साहेब जमां ने अपने सुझाव दिए । उन्होंने परिषद के चेयरमैन डॉ . इफ्तिखार अहमद जावेद को बताया कि विनियमावली 2016 में दंड के खिलाफ अपील की कोई व्यवस्था नही है । इससे प्रबंध समितियां मनमाने ढंग से शिक्षकों का निलंबन , उन्हें निकालने , वेतन वृद्धि रोकने , अनिवार्य सेवानिवृत्ति और शिक्षकों का आर्थिक शोषण | करती हैं । रजिस्ट्रार की शक्तियां , कर्तव्य और अधिकार | विहित नहीं होने से पीड़ित शिक्षक को राहत नहीं मिलती । इरम एजुकेशनल ग्रुप के ख्वाजा सैयद फैजी यूनुस ने कहा पहले छात्रों की स्किल , शैक्षिक बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना होगा । छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिये ड्रेस कोड लागू किया जाए । मदरसा शिक्षक अब्दुल्लाह बुखारी ने शिक्षकों के स्थानांतरण की व्यवस्था के बिंदु पर खुशी जाहिर की । चेयरमैन डॉ . इफ्तेखार ने कहा कि विनियमावली में संशोधन के लिए अभी कई बैठकें होंगी । इनसे मिले सुझाव को विचार विमर्श के बाद शासन को भेजा जाएगा । संवाद


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